बुलंदशहर, अक्टूबर 29 -- Bulandsehar News: अपर सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश(पॉक्सो अधिनियम) कोर्ट संख्या-1 विनीत चौधरी ने नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में अभियुक्त को दोषी करार देते हुए चार साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्त पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। वहीं, न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के आरोपों को संदेह से परे साबित न कर पाने के कारण अभियुक्त को उन धाराओं से दोषमुक्त कर दिया है। ​विशेष लोक अभियोजक पाक्सो महेश राघव ने बताया कि यह मामला नगर कोतवाली क्षेत्र का है। पीड़िता के भाई द्वारा 7 फरवरी 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें बताया गया कि मोहल्ले में किराये पर रहने वाला साबिर बच्चों को पढ़ाने घर आता था। 6 फरवरी 2020 को करीब 13वर्षीय नाबालिग छात्रा ...