Bulandsehar News: छेड़छाड़ में अभियुक्त को तीन साल की कैद
बुलंदशहर, जुलाई 19 -- Bulandsehar News: अपर सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो-3 शगुन पंवार ने वर्ष 2018 में औरंगाबाद क्षेत्र में किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में अभियुक्त को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने अभियुक्त पर सात हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।अभियोजक भरत शर्मा और मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय ने बताया कि आरोपी विनोद पुत्र बलवीर उर्फ खचेडा निवासी मोहल्ला नई बस्ती (औरंगाबाद) द्वारा वर्ष 2018 में वादी की नाबालिग पुत्री का रास्ता रोककर उसके साथ छेड़छाड़ करने की घटना को अंजाम दिया गया था। 2 फरवरी 2018 को थाना औरंगाबाद पर मुकदमा दर्ज किया गया और 26 मार्च 2018 को पुलिस द्वारा जांच पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया। इस अभियोग को ऑपरेशन कन्विक्श के अंतर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल द्वारा न्याया...
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