बुलंदशहर, अक्टूबर 14 -- Bulandsehar News: एडीजे कोर्ट ने शराब के नशे में दूसरे के घर में घुसकर लाठी से प्रहार कर गंभीर रूप से घायल करने वाले दोषी को 5 वर्ष का कारावास की सजा सुनाकर कर जेल भेजा। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रवेंद्र सिंह लोधी ने बताया है, कि गजेंद्र सिंह पुत्र गजराज सिंह निवासी गांव हसनपुर बांगर थाना आहार ने मुकदमा दर्ज कराया है, कि 22 सितंबर 2024 को वह अपने घर पर ही मौजूद था। रात्रि लगभग 10:00 बजे राजू उर्फ राजवीर पुत्र करुआ निवासी गांव हसनपुर बांगर शराब के नशे में आया और उसके घर में घुसकर गाली गलौज करने लगा। उसे गाली देने से मना करने पर उसने लाठी से प्रहार कर गजेंद्र सिंह को गंभीर रूप से घायल कर दिया। चिकित्सालय में इलाज कराने के बाद घटना की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई। मामला अनूपशहर स्थित एडीजे कोर्ट में विचाराधीन था। ...