बुलंदशहर, नवम्बर 4 -- Bulandsehar News: दीपावली पर्व पर दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में ग्रीन पटाखे चलाने को लेकर सुप्रीम कोट से राहत मिल गई है। प्रदूषण नियंत्रण के दृष्टिगत तय शर्तों के अधीन सीमित अवधि के लिए ग्रीन आतिशबाजी की अनुमति दी गई है। जनपद में आदेशों का पालन कराने और शांति व सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण एनसीआर क्षेत्र में पटाखों पर लगे व्यापक प्रतिबंध के बीच सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली के दौरान आगामी 7 और 8 नवंबर को ग्रीन पटाखों के प्रयोग की अनुमति प्रदान की है। आदेश के अनुसार इन दोनों दिन नागरिक सिर्फ सुबह छह बजे से सात बजे तक और रात आठ बजे से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे जला सकेंगे। यह भी पढ़ें- Gurgaon News: सख्ती: सात और आठ नवंबर को ग्रीन पटाखे चलाने के आदेश निर्धार...