बुलंदशहर, जुलाई 2 -- Bulandsehar News: विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट तृतीय तबरेज अहमद ने गैंगस्टर एक्ट में दो अभियुक्तों को दो-दो साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों अभियुक्तों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। गुरुवार को अभियोजक योगेश कुमार ने बताया कि आरोपी विकास शर्मा उर्फ गौरी पुत्र सत्य प्रकाश निवासी गाजियाबाद और उत्तर उर्फ राहुल जाटव पुत्र रामे उर्फ राम सिंह निवासी मेरठ ने एक संगठित आपराधिक गिरोह बना रखा था। इन आरोपियों द्वारा गिरोह बनाकर सदस्यों के सहयोग से लूट जैसे अपराध कर अवैध धन अर्जित करते हैं। इनके भय व आतंक के चलते कोई व्यक्ति इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज एवं गवाही देने को तैयार नहीं होता। 30 मार्च 2024 को थाना औरंगाबाद के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक द्वारा गैंग चार्ट तैयार कर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। पुलिस...