बुलंदशहर, अगस्त 20 -- Bulandsehar News: अपर सत्र न्यायाधीश (न्याय कक्ष संख्या-5) मोहम्मद नसीम ने वर्ष 2023 में अनूपशहर क्षेत्र में रंजिश में एक युवक की जान लेने और अन्य को गंभीर रूप से घायल करने के मामले में छह अभियुक्तों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है।

न्याय का निर्णय इसके साथ ही न्यायाधीश ने अभियुक्तों पर 81-81 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विमल कुमार के अनुसार, 6 दिसंबर 2023 की शाम अनूपशहर के मोहल्ला गढ़ी निवासी वादी आसिफ की गाय डेयरी के बाहर बंधी थी। तभी रंजिश के चलते सोरिब गाय को डंडों से पीटने लगा। डेयरी पर मौजूद वादी के भाई मुरीद ने जब इसका विरोध किया, तो पहले से घात लगाए बैठे जहीर, रहीश, कासिम उर्फ कासिफ, आमिर, फैजान और सोरिब लोहे की रॉड, सरिया व अवैध असलहे लेकर डेयरी में घुस आए और मुरीद पर जानलेव...