बुलंदशहर, जुलाई 30 -- Bulandsehar News: अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट-2 मनोज कुमार शासन ने वर्ष 2017 में नगर क्षेत्र में अवैध शस्त्र बरामदगी के मामले में अभियुक्त को दो साल कैद और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजक देवेंद्र सिंह माहुर ने बताया कि वर्ष 2017 में नगर कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपी धर्मेंद्र उर्फ सिट्टन उर्फ ऋषि पुत्र पम्मी सिंह निवासी गांव मैथना जगतपुर(थाना औरंगाबाद) को अवैध शस्त्र रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था । 26 मार्च 2017 को थाना कोतवाली नगर में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और 15 मई 2017 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया। यह भी पढ़ें- किशोरी से दुष्कर्म में अभियुक्त को उम्रकैद इस अभियोग को ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल द्वारा न्यायालय में सशक्त व प्र...