बोकारो, सितम्बर 25 -- Bokaro News: नाबालिग लड़की के अपहरण के आरोप में चास थाना कांड संख्या 43/26 में आरोपित कोलकाता निवासी आर्यन अली अमन को कोर्ट ने सबूत के अभाव में रिहा कर दिया। पुलिस कोर्ट में पर्याप्त साक्ष्य व ठोस गवाह प्रस्तुत नहीं कर पाई।अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ गरिमा मिश्रा की अदालत में सत्र वाद संख्या 262/26 की सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया गया। आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 96 के तहत मामला दर्ज कराया गया था। नयायलय में आरोपी की ओर से अधिवक्ता रणजीत गिरि ने पैरवी की। अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को पर्याप्त न पाते हुए आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया। ज्ञात हो की आरोपी को चास पुलिस ने कोलकाता से गिरफ्तारी कर बोकारो लाई थी। मामला चास थाना क्षेत्र से संबंधित है। आज अदालत के इस आदेश के बाद आरो...