बिजनौर, जुलाई 25 -- Bijnor News: हल्दौर के नांगल जट क्षेत्र में करीब 7 साल पहले कोर्ट में चल रहे मुकदमे में आरोपी के खिलाफ गवाही देने पर खत्म करने के इरादे से तमंचे से फायर करने के मामले में कोर्ट संख्या एक के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत मित्तल ने आरोपी कोहर सिंह को दोषी पाते हुए 5 वर्ष की सजा सुनाई और उसे पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।अपर शासकीय अधिवक्ता अधिवक्ता आमोद त्यागी ने बताया कि हल्दौर थाना क्षेत्र के नांगल जट निवासी विकास कुमार पुत्र घसीटा सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया कि उसके फुफेरे भाई भीम सिंह के दो लड़के कृष्णा व मोहित आवारा और बदमाश किस्म के व्यक्ति हैं। भीम सिंह ने अपने दोनों लड़कों को अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल कर रखा है। भीम सिंह ने अपने लड़कों के खिलाफ घटना से 3 साल पहले एक मुकदमा लिखाया था जिसमें ...