बिजनौर, सितम्बर 21 -- Bijnor News: तीन साल पहले जमीनी विवाद की रंजिश में महिला को धारदार हथियारों के बल पर जानलेवा हमला कर घायल करने के मामले में नगीना अदालत के अपर जिला जज मौ. शारिक सिद्दीकी ने यादराम, धर्मेंद्र और तिपेंद्र को दोषी पाकर तीनों को चार-चार वर्ष की कठोर सजा सुनाकर 18 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। एडीजीसी क्षितिज अग्रवाल ने बताया कि कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के गनौरा निवासी जोगेंद्र पुत्र भगवंत ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया कि 13 जुलाई 2023 को उसकी पत्नी छाया सैनी अपने खेत से घास काटने के लिए जा रही थी। खेत पर जाते वक्त गांव के यादराम सिंह पुत्र जग्गू सिंह, धर्मेंद्र पुत्र यादराम सिंह एवं तिपेंद्र पुत्र राजपाल खेत के सामने खड़े थे। पुरानी जमीनी रंजिश के कारण आरोपी छाया सैनी से गाली गलौच करने लगे। छाया सैनी के विरोध करने पर...