बिजनौर, अगस्त 21 -- Bijnor News: करीब सवा नौ साल पुराने मुजम्मिल हत्याकांड में अपर जिला जज प्रशांत मित्तल की अदालत ने शहजाद और काशिफ को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। फैसला सुनाए जाने के बाद दोषियों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल रहा।

मामले का विवरण अपर जिला शासकीय अधिवक्ता आमोद त्यागी ने बताया कि जलालाबाद के मोहल्ला पासबान निवासी फैय्याज अहमद ने नजीबाबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार, उसके भाई मुजम्मिल ने घटना से करीब दो साल पहले मोहल्ले के शहजाद को 21 हजार रुपये उधार दिए थे। रुपये वापस मांगने पर शहजाद टालमटोल करता था और इसी बात को लेकर वह मुजम्मिल से रंजिश रखने लगा था। 27 मई 2017 की रात करीब 11 बजे मुजम्मिल अपने भाई एजाज अहमद के...