बिजनौर, अक्टूबर 10 -- Bijnor News: सवा तीन साल पहले शराब के नशे में गाली गलौज का विरोध करने पर निखिल को चाकू से हमला कर मौत के घाट उतारने के मामले में एफटीसी द्वितीय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. शहजाद अली ने दीपचंद को हत्या का दोषी पाकर उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। पीड़ित के अधिवक्ता विनोद कुमार, एडीजीसी अजीत पंवार व प्रमोद कुमार शर्मा ने बताया कि चांदपुर क्षेत्र के ग्राम पाहुंली निवासी मुनिदेव पुत्र नन्द किशोर ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें उसने बताया कि 17 जून 2023 की शाम सात बजे जब घर पर उसकी मां बीना देवी और भाई निखिल मौजूद थे। यह भी पढ़ें- Ara News: हत्या के आरोपित भतीजा को कठोर आजीवन कारावास उसके गांव व परिवार का तहेरा चाचा दीपचंद पुत्र बुद्ध सिंह ने शराब के नशे में बीना देवी को गाली-गल...