बिजनौर, जुलाई 11 -- Bijnor News: बिजनौर। पोक्सो एक्ट की विशेष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कल्पना पांडेय ने 10 वर्षीय किशोरी के साथ छेड़छाड़ कर उसके साथ अश्लील हरकतें करने के मामले में आरोपी मुशाहिद हुसैन उर्फ कारी को दोषी माना है। न्यायाधीश ने आरोपी मुशाहिद हुसैन उर्फ कारी को छह वर्ष कैद की सजा सुनाई है। वही शिकायत करने पर मारपीट कर गाली गलौज करने के मामले में आरोपी मुशाहिद हुसैन के पुत्र उमैर राकिब को दोषी पाते हुए एक वर्ष कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उक्त दोनों आरोपियों पर कुल 82 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजन अधिकारी भालेंद्र राठौर के अनुसार एक महिला ने थाना स्योहारा में दर्ज कराई रिपोर्ट में लिखा कि उसकी दस वर्षीय पुत्री और सात वर्षीय पुत्र आरोपी कारी मुशाहिद हुसैन के यहां कुरान शरीफ पढ़ने के लिए जाते थे। 12 अप्रै...