बिजनौर, अक्टूबर 17 -- Bijnor News: पैसों के लेनदेन के विवाद में बाइक के लोहे के साइलेंसर से हमला कर आदिल की हत्या करने के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। ईसी एक्ट कोर्ट के विशेष सत्र न्यायाधीश लोकेश नागर ने सद्दाम और जावेद को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। एडीजीसी संजीव वर्मा ने बताया कि चांदपुर थाना क्षेत्र के रसूलपुर नंगला निवासी आरिफ पुत्र शाकिर ने 15 जून 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप के अनुसार, रात करीब 10 बजे आरिफ का छोटा भाई आदिल घर के बाहर पड़ोसी सद्दाम और जावेद पुत्र शौकत से उधार दिए रुपये मांग रहा था। इसी दौरान कहासुनी हो गई। जावेद ने आदिल को पीछे से पकड़ लिया, जबकि सद्दाम ने बाइक के लोहे के साइलेंसर से उसके सिर पर जोरदार हमला कर दिया।

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