बिजनौर, अगस्त 6 -- Bijnor News: नशीली गोलियां रखने के आरोप में छह साल पहले पकड़े गए व्यक्ति पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए अपर जिला जज प्रशांत मित्तल ने नूरपुर के वसीम को दोषी पाकर चार वर्ष की कठोर सजा सुनाई और पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया।विशेष लोक अभियोजक रितेश चौहान ने बताया कि नूरपुर थाने के तत्कालीन सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार मिश्रा ने 10 जुलाई 2020 को शांति व्यवस्था व गश्त के दौरान मुरादाबाद रोड पर पड़ने वाली नहर के पुल से एक व्यक्ति को शक के आधार पर पूछताछ के लिए रोका, तो उसके कब्जे से नशीली गोलियां बरामद हुई। पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम नफीस पुत्र नफीस उर्फ फिजु ग्राम रहटा बिल्लोच नूरपुर बताया। आरोपी के कब्जे से 355 अवैध नशीली गोलियां बरामद हुई। पुलिस ने प्रतिबंधित नशीली गोलियां के आरोप में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवा...