बिजनौर, अगस्त 27 -- Bijnor News: एससी/एसटी एक्ट की स्पेशल सत्र न्यायाधीश अपर्णा पांडेय ने शादी का झांसा देकर वंचित वर्ग की युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी मुतलिम उर्फ साहिल की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है । विशेष लोक अभियोजक शलभ शर्मा ने बताया कि एक वंचित वर्ग की युवती ने थाना नजीबाबाद में रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया कि घटना से लगभग दो वर्ष पूर्व वह जंगल में गई थी। वहां पर उसकी मुलाकात साहिल कुमार नामक युवक से हुई। वह दोनों आपस में प्रेम करने लगे। शादी का झांसा देकर उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएं और पीड़िता का दो बार गर्भपात भी कराया। पीड़िता ने आरोप लगाए कि वह आरोपी साहिल को हिंदू समझती थी। बाद में पता चला कि उसका असली नाम मुतलिम उर्फ साहिल है। आरोप लगाया कि उसने आरोपी मुतलिम उर्फ साहिल से शादी करने का दबाव बनाया तो उसके...