Bijnor News: आत्महत्या के लिए उकसाने पर दो दोषियों को सजा
बिजनौर, अगस्त 13 -- Bijnor News: बिजनौर। एफटीसी द्वितीय के अपर सत्र न्यायाधीश डा. शहजाद अली ने गौरव को आत्महत्या के लिए मजबूर करने पर शिवानी व प्रियांशु को दोषी पाकर उन्होंने दो-दो साल की सजा और एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया। एडीजीसी अजीत पंवार व प्रमोद शर्मा ने बताया कि गजेंद्र कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया कि उसका साला गौरव पुत्र यादराम शेखपुरा लाल नहटौर का रहने वाला था। गौरव मुजफ्फरनगर के 108 नंबर गाड़ी पर चालक का काम करता था। एक नवंबर 2022 को अपने गांव के चंद्र प्रकाश के साथ बाइक पर बैठकर गया। दो-तीन घंटे बाद गौरव की बाइक थाना मंडावली क्षेत्र के कोटावाली पुल और वन चौकी के बीच खड़ी मिली। तलाश करने पर गौरव का कुछ पता नहीं चल सका। गौरव के संबंध में थाने मंडावली में गुमशुदगी दर्ज कराईं। जांच में पता चला कि गौरव के ससुराल वाले से उ...
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