बिजनौर, नवम्बर 4 -- Bijnor News: जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने दीपावली एवं दशहरा पर्व के दृष्टिगत जनपद में आतिशबाजी के भंडारण एवं बिक्री के लिए जारी की जाने वाली अस्थायी अनुज्ञप्तियों तथा आतिशबाजी के सुरक्षित उपयोग के संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि विस्फोटक नियम, 2008 (संशोधित) के नियम-84 के प्रावधानों के अनुसार ही आतिशबाजी की अस्थायी दुकानों के लिए अनुज्ञप्तियां जारी की जाएं। अनुज्ञप्ति जारी करने से पूर्व सभी निर्धारित सुरक्षा मानकों एवं आवश्यक व्यवस्थाओं का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जाए। नियमों का अनुपालन होने के उपरांत ही अस्थायी दुकानों को अनुमति प्रदान की जाए। यह भी पढ़ें- Auraiya News: बाबरपुर मंडी में ही लगेंगी आतिशबाजी की दुकानेंआतिशबाजी दुकानों की दूरी और स्थान संब...