बिहारशरीफ, सितम्बर 10 -- Biharsharif News: मारपीट मामले में आरोपी दोषी करार शेखपुरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। स्थानीय न्यायालय के एडीजे नीरज किशोर की अदालत ने बुधवार को मारपीट व गाली-गलौज के एक मामले में आरोपी मथुरा बिंद को दोषी करार दिया है। विशेष लोक अभियोजक चंद्रमौलि यादव ने बताया कि वर्ष 2021 में चेवाड़ा में कीरत पासवान के साथ यह घटना हुई थी। इस मामले के एक अन्य अभियुक्त दुलार बिंद की मौत हो चुकी है। (शेखपुरा से मनोज कुमार मन्नू)

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