बिहारशरीफ, नवम्बर 3 -- ट्रक बीमा दावे पर आयोग का आदेश Biharsharif News: दोबारा सुनवाई कर क्षतिपूर्ति राशि देने का दिया आदेश बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। जिला उपभोक्ता आयोग ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक की क्षतिपूर्ति के लिए फिर से सुनवाई कर निर्णय लेने का आदेश दिया है। इसके लिए बीमा कंपनी को तीन महीने का समय दिया गया है। आयोग के अध्यक्ष प्रेम रंजन मिश्रा व सदस्य डॉ. अरुण कुमार ने चोलामंडलम बीमा कंपनी को शिकायकर्ता के मानसिक व शारीरिक हरासमेंट के लिए 50 हजार और मुकदमा खर्च के रूप में 25 हजार रुपये हर्जाना देने का भी आदेश दिया है। साथ ही शिकायतकर्ता को सभी आवश्यक कागजात के साथ बीमा कंपनी में आवेदन देने का कहा गया है। एकंगरसराय थाना क्षेत्र के गड़ेरिया बिगहा निवासी राजीव कुमार ने वर्ष 2020 में 21 लाख रुपये में ट्रक खरीदा था। उन्होंने चोलामंडलम कंपनी ...