भागलपुर, जून 29 -- Bhagalpur News भागलपुर। मारपीट की साधारण धारा में दर्ज कांड के अभियुक्तों को कोर्ट ने डांट-फटकार का बरी कर दिया। घटना को लेकर शाहकुंड थाना में वर्ष 2018 में केस दर्ज किया गया था। कांड के अभियुक्तों सुबोध मंडल, उसकी पत्नी प्रीति देवी और सुबोध की मां धर्मी देवी को सोमवार को कोर्ट ने डांट-फटकार लगाई। 28 जनवरी 2018 को वादी ने केस दर्ज कराया था।

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