भागलपुर, अगस्त 8 -- Bhagalpur News: भागलपुर, प्रधान संवाददाता हत्या के प्रयास कांड में दोषी पाए गए अभियुक्त को कोर्ट ने शुक्रवार को सजा सुनाई। कोर्ट ने कांड के दोषी अभियुक्त सुनील पहाड़िया को पांच साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने उसपर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगया। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उसे दो महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अभियुक्त को अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई गई है। सभी सजा साथ-साथ चलेंगी। इस कांड में सरकार की तरफ से एपीपी विभाषचंद्र चौधरी ने बहस में भाग लिया। अंतीचक थाना में महिला ब्रदी देवी की हत्या को लेकर केस दर्ज किया गया था। बद्री की नतिनी जानिया देवी के बयान पर 25 नवंबर 2020 को पुलिस ने केस दर्ज किया था। जानिया ने नानी की हत्या करने और उसके साथ मारपीट का आरोप सुनील सहित अन्य लोगों पर लगाया था। सुनील पर हत्या के प्...