भागलपुर, अक्टूबर 13 -- Bhagalpur News: भागलपुर, मुख्य संवाददाता। राज्य सूचना आयोग ने वर्ष 2020 में पदस्थ रहे भागलपुर के जिला लोक सूचना पदाधिकारी (पीआईओ) को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा के अंदर आवेदक को जानकारी नहीं देने पर दंडित किया है। राज्य सूचना आयुक्त ब्रजेश मेहरोत्रा ने भागलपुर के डीएम एवं कोषागार पदाधिकारी को आयोग के फैसले से अवगत कराते हुए चिह्नित पदाधिकारी से 1500 रुपए जुर्माना वसूल करने को कहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए नारायणपुर के पूर्व परियोजना अधिकारी (पीओ) को 15 दिसंबर को आयोग के समक्ष पेश होने को कहा गया है। पीओ कुमार सुंदरम वर्तमान में मुंगेर के धरहरा में पदस्थापित हैं। मामला बिहपुर के भ्रमरपुर निवासी अभिषेक कुमार द्वारा मांगे गए जवाब में देरी से संबंधित है।

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