भागलपुर, सितम्बर 20 -- Bhagalpur News: भागलपुर, कार्यालय संवाददाता। तिलकामांझी थाना क्षेत्र के चर्चित संजय शेखर नारायण हत्याकांड में भागलपुर अदालत ने शनिवार को फैसला सुनाया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश निगरानी की अदालत ने मामले के मुख्य आरोपी मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के कसिया गांव में रहने वाले अभियुक्त सुभाष कुमार को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है। सुभाष कुमार को बीएनएस की धारा 103(1)/3(5) के तहत दोषी पाया गया था। अर्थदंड की राशि नहीं देने की स्थिति में अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भोगनी होगी। लूट पाट के दौरान अपराधियों ने कर दी थी हत्याघटना 24 जनवरी वर्ष 2025 की है। यह भी पढ़ें- शादी के एक माह में ही प्रीति को मार दिया, पति और सास को उम्रकैद; 75-75 हजार जुर्माना भी संजय शेखर न...