भागलपुर, जुलाई 18 -- Bhagalpur News: लखीसराय से मनीष की रिपेार्ट लखीसराय पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं समर्पित चार्जशीट के आधार पर आर्म्स एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार, एसीजेएम प्रथम, लखीसराय के न्यायाधीश रंजीत कुमार सोनू ने 17 जुलाई 2026 को बड़हिया थाना कांड संख्या 252/21 में फैसला सुनाया। मामले में आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)(ए)/26 के तहत अभियुक्त मनदून यादव, पिता डोढ़ो यादव, निवासी आदर्श लक्ष्मीपुर, थाना बड़हिया, जिला लखीसराय को दोषी पाया गया। न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 25(1-बी)(ए) के तहत दो वर्ष के कठोर कारावास तथा 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतन...