भागलपुर, सितम्बर 1 -- Bhagalpur News: भागलपुर, प्रधान संवाददाता। शहर की चर्चित घटनाओं में शामिल दवा कारोबारी आत्माराम के पोते और बलराम केडिया के बेटे रौनक केडिया हत्याकांड में दोषी पाए गए दो अभियुक्तों अमित कुमार और आलोक राज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस कांड में सरकार की तरफ से बहस करने वाले एपीपी जय प्रकाश मंडल ने बताया कि सोमवार को एडीजे-19 खुशबू श्रीवास्तव की अदालत ने अभियुक्तों को सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि दोनों अभियुक्तों पर कोर्ट ने 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उन्हें छह-छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। तीसरे अभियुक्त अजीत कुमार उर्फ अम्का को आर्म्स एक्ट में सजा सुनाई गई है। गौरतलब है कि सात अगस्त 2024 की रात रौनक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह भी पढ़ें- प्रतिबंधित गां...