भागलपुर, जुलाई 7 -- Bhagalpur News: भागलपुर, प्रधान संवाददाता। गैर इरादतन हत्याकांड में कोर्ट ने अभियुक्त को सजा सुनाई। सोमवार को एडीजे-तीन की अदालत ने कांड के दोषी अभियुक्त अरुण मंडल को छह साल की सजा सुनाई। इस कांड में सरकार की तरफ से बहस करने वाले एपीपी ओमप्रकाश तिवारी ने बताया कि कोर्ट ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाहों की गवाही कोर्ट में कराई गई। घटना को लेकर 30 मार्च 2024 को नाथनगर थाना में केस दर्ज किया गया था। अभियुक्त ललमटिया थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव का रहने वाला है। एपीपी ने बताया कि 27 मार्च 2024 को मनोज कुमार मंडल उर्फ खंतर मंडल नाव से मोहनपुर दियारा जा रहा था। उसी दौरा...