भदोही, जुलाई 16 -- Bhadoni News: ज्ञानपुर, संवाददाता। सड़क पर वाहन चलाते समय अब नियम तोड़ने पर कार्रवाई होना शुरू हो गई। ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ केवल चालान या एफआईआर ही नहीं, बल्कि उनके ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित किए जा सकते हैं। परिवहन विभाग हादसे में मौत होने के बाद चालकों का लाइसेंस तीन के लिए निलंबत कर सकता है। साथ ही अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन में भी लाइसेंस सस्पेंड किए जा रहे है।एआरटीओ राम सिंह ने बताया कि अगर तेज गति से वाहन चला रहे हैंतो सुधर जाएं। अगर आपके वाहन से हादसा होने पर किसी की जान जाती है तो आप पर कानूनी कार्रवाई तो होगी साथ ही लाइसेंस भी सस्पेंड होने की भी कार्रवाई होगी। यह भी पढ़ें- Bagpat News: सावधान: हादसे में मौत पर ड्राइविंग लाइसेंस हो रहे सस्पेंड नियमों के अनुसार एक या एक से अधिक दुर्घटना में मृत्यु होने पर,...