भदोही, जुलाई 4 -- Bhadoni News: गोपीगंज, हिन्दुस्तान संवाद। नगर पालिका परिषद ने स्वकर निर्धारण योजना के तहत वितरित प्रपत्र समय से जमा न करने वाले भवन स्वामियों को नोटिस थमाना शुरू कर दिया है। नोटिस जारी होने से नगर में हड़कंप मच गया है। नोटिस में स्पष्ट हिदायत दी गई है कि साक्ष्य सहित प्रपत्र कार्यालय में जमा करें। अनदेखी करने पर पालिका परिषद नियमावली के तहत स्वयं कर का निर्धारण कर देगी।अधिशासी अधिकारी बीना सिंह ने बताया कि नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 128 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश नगर पालिका भवन या भूमि आवासीय, व्यवसायिक, सरकारी बिल्डिंग का वार्षिक मूल्य पर स्वकर नियमावली 2024, नगर पालिका परिषद गोपीगंज में अप्रैल 2025-26 से लागू की गई है। नगर के भवन स्वामियों को स्वकर फार्म वितरित किए गए थे, लेकिन समय सीमा बीतने के बाद भी बड़ी संख्या मे...