भदोही, सितम्बर 15 -- Bhadoni News: भदोही, संवाददाता। मारपीट के दौरान बीच बचाव करने वालों को पीटने के मामले में कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया। इस दौरान तीन दोषियों को न्यायालय उठने तक की सजा दी गई। साथ ही एक-एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र के डभका गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई थी। शोर शराबा सुनकर बीच करने वालों पर आरोपितों ने गाली-गलौज दी और मना करने पर एकजुट होकर वादी की मां और पड़ोसी को पीटा। मामले में तहरीर पर ज्ञानपुर कोतवाली में पुलिस ने धारा 356 एवं 379 भारतीय दण्ड संहिता के तहत मामला दर्ज किया था। प्रकरण में साक्ष्यों की जांच करने के साथ ही उसे समय पर कोर्ट में पेश किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि पुलिस, मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष की एपीओ वीरेंद्र...