भदोही, जुलाई 17 -- Bhadoni News: भदोही, संवाददाता। जिला उपभोक्ता आयोग ने अधिशासी अभियंता पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम, तृतीय खंड जौनपुर को कारण बताओ नोटिस जारी किया। साथ ही आदेश का अनुपालन न करने पर निगम का बैंक खाता सीज करने का आदेश सुनाया है। मामले में सुनवाई को अगली तिथि 27 अगस्त को तय की गई है। आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि लालमनि यादव पत्नी श्रीराम यादव निवासी रसीदाबाद, शीतला चौकियां, जिला जौनपुर ने वाद दाखिल किया था। जिसमें 21 मई 2023 को ही आदेश पारित किया गया है। जिसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे में निर्णय सार परिवाद को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। यह भी पढ़ें- जुर्माना जमा न करने पर कारपोरेशन को फटकार विपक्षी को कोर्ट ने आदेशित किया कि घायल बालक को वाराणसी ले जाने का खर्च पांच सौ, शव को वापस लाने का किराए के र...