भदोही, जुलाई 17 -- Bhadoni News: भदोही, संवाददाता। पत्नी के इलाज में हुए चिकित्सा व्यय का बीमा दावा अस्वीकार करना स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी को महंगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, भदोही ने बीमा कंपनी को परिवादी को 2,79,123, उस पर पांच जून 2025 से निर्णय की तिथि तक छह प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज तथा Rs.10 हजार रुपये वाद व्यय अदा करने का आदेश दिया है। आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि गुलाम ख्वाजा निवासी बाईपास रोड, भदोही ने 22 अगस्त 2025 को स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी के पंजीकृत कार्यालय चेन्नई, वाराणसी शाखा तथा एजेंट जमाल, निवासी नई बाजार, भदोही के विरुद्ध परिवाद दायर किया था। परिवादी का कहना था कि उसने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ली थी, जिसके तहत उसकी पत्नी रजिया सुल्तान भी बीमित थीं। पत्नी के बीमार ह...