भभुआ, अक्टूबर 12 -- Bhabua News: एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश ने सोमवार को सजा के बिंदु पर की सुनवाई तीन साल पहले दुर्गावती बाजार स्थित तस्कर के घर से बरामद हुई थी हेरोइन (पेज तीन) भभुआ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश सह एडीजे प्रथम बलजिंदर पाल की अदालत ने हेरोइन बरामदगी के मामले में एक तस्कर को दोषी पाते हुए चार माह के साधारण कारावास की सजा सुनायी। अदालत ने चार माह की कैद की सजा के अलावा एक हजार रुपया अर्थदंड लगाया है। सजा पाने वाला फैयाज फारुखी उर्फ बबलू फारुखी कैमूर जिले के दुर्गावती बाजार निवासी असरफ अली के पुत्र है। मामले के विशेष लोक अभियोजक मिथिलेश कुमार सिंह ने बताया कि 4 अक्तूबर 2023 को दुर्गावती पुलिस ने गुप्त सूचना पर दुर्गावती बाजार स्थित जावेद अली के घर में छापेमारी की। पुलिस ने घर से फैयाज फारुखी को गिरफ्त...