भभुआ, अगस्त 2 -- Bhabua News: भभुआ। कैमूर के अधिकतर गृहस्वामी द्वारा बिना पुलिस सत्यापन के किराएदार रखने की लापरवाही की जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से बिना सत्यापन कराए किराएदार रखना गैरकानूनी है। ऐसा करने पर मकान मालिकों पर कानूनी कार्रवाई या जेल जाने का खतरा रहता है। बिना पहचान की पुष्टि के असामाजिक या आपराधिक छवि वाले लोग छिपकर रह सकते हैं। ऐसे किराएदारों द्वारा किसी भी अपराध की स्थिति में पुलिस सीधे मकान मालिक को जिम्मेदार मानती है। पुलिस प्रशासन लगातार चेतावनी देता है कि कमरा किराए पर देने से पहले आईडी प्रूफ लें। किराएदार का आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र की कॉपी सुरक्षित रखें। नजदीकी थाने में जाकर या राज्य पुलिस के पोर्टल से फॉर्म लेकर किराएदार की जानकारी जमा करें। फॉर्म में मालिक और किराएदार का नाम, मोबाइल नंबर और स्...