भभुआ, सितम्बर 20 -- Bhabua News: बिना लाइसेंस वाले चालक से अगर कोई हादसा हो जाए तो यह तय करना मुश्किल होगा कि किसके खिलाफ कार्रवाई की जाए परिवहन, नगर परिषद व पुलिस विभाग के अधिकारी को देना है ध्यान छानबीन नहीं होने से बिना लाइसेंस के बेखौफ चला रहे हैं नाबालिग (पेज चार की लीड खबर) भभुआ, कार्यालय संवाददाता। बिना लाइसेंस के वाहनों का परिचालन करना गैरकानूनी है। लाइसेंस भी उन्हीं के नाम से निर्गत किया जा सकता है, जिन्होंने 18 साल की उम्र पूरी कर ली हो। परिवहन विभाग का नियम भी यही कहता है। लेकिन, जिला मुख्यालय भभुआ में दर्जनों ई-रिक्शा का परिचालन वैसे लोग कर रहे हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं हैं। ऐसे में कोई हादसा हो जाए तो यह तय कर पाना मुश्किल होगा कि किसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

नाबालिग चालकों की बढ़ती संख्या भभुआ ही नहीं जिले की अन्य सड़कों प...