भभुआ, अगस्त 19 -- Bhabua News: पेज तीन की खबर नाबालिंग का अपहरण कर सामुहिक दुर्ष्कम में चार आरोपितो को उम्रकैद वीते 21अप्रैल 2024की अहले सुबह में शौच जाते समय नाबालिंग के साथ हुई घटना अदालत ने विचारण के बाद चारो को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि।

दोषियों की सजा पाक्सो एक्ट के स्पेशल जज सह एडीजे छह प्रमोद कुमार पाण्डेय की अदालत ने बुधवार को नाबालिंग का अपहरण कर सामुहिक दुर्ष्कम के मामले में चार आरोपितो को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी। अदालत ने अपने फैसले में चारो आरोपितो को आजीवन कारावास व 46-46हजार रुपया अर्थदण्ड की सजा सुनायी। सजा पाने वाले जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव के मोती कुमार मूर्ति, मोहन कुमार ,सुखु बिन्द व विकास कुमार शामिल हैं।

घटना का विवरण जिला पाक्सो एक्ट के विशेष लोक ...