भभुआ, जुलाई 3 -- Bhabua News: स्थाई लोक अदालत में अब पक्षकारों की कोर्ट फीस भी नहीं लगेगी भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। आम जनता को राहत देने और कानूनी मामलों के त्वरित निष्पादन के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाया गया है।

ट्रैफिक चालान का त्वरित समाधान स्थाई लोक अदालत भभुआ के अध्यक्ष सुजीत कुमार सिंह ने बताया कि अब स्थाई लोक अदालत में ट्रैफिक चालान से संबंधित मामलों को बेहद तेजी और प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाएगा। ट्रैफिक चालान का त्वरित समाधान वाहन मालिक अपने लंबित ट्रैफिक चालान के निपटारे के लिए अदालत की शरण ले सकते हैं, जहां मामलों को बिना किसी देरी के सुलझाया जाएगा।

सुलभ और किफायती प्रक्रिया स्थाई लोक अदालत में मामलों की सुनवाई के लिए किसी प्रकार की कोर्ट फीस नहीं लगती है, जो आम जनता के लिए बेहद सुलभ और किफायती है। स्थाई लोक अदालत की ब...