भभुआ, अक्टूबर 16 -- भभुआ में दुष्कर्म मामले में सजा Bhabua News: कोर्ट ने सजायफ्ता पर 20 हजार अर्थदंड लगाया, नहीं देने पर 13 माह अतिरिक्त सजा साक्ष्य के अभाव में अदालत ने दो आरोपितों को किया रिहा, पीपी ने रखा अपना पक्ष भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिला पाक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह एडीजे छह प्रमोद कुमार पाण्डेय की अदालत ने 14 वर्षीया किशोरी के घर में घुसकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी। अदालत ने बीस वर्ष के अलावा 51 हजार रुपया अर्थदण्ड लगाया। अर्थदण्ड की राशि नहीं देने पर 13माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी। सजा पाने वाला भभुआ थाना क्षेत्र के एक गांव का निवासी है। मामले में दो अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में अदालत ने रिहा कर दिया है। कैमूर जिला पाक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक शशिभ...