भभुआ, अक्टूबर 9 -- किशोरी अपहरण मामले में सजा Bhabua News: विशेष न्यायालय ने सुनाया फैसला, 40 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी (पेज तीन) भभुआ, नगर संवाददाता। पाक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश सह एडीजे छह की अदालत ने किशोरी के अपहरण मामले में आरोपित को दोषी पाया और उसे पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने सजायफ्ता पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कैमूर जिला व्यवहार न्यायालय के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने स्पीडी ट्रायल के तहत यह फैसला सुनाया। सजायफ्ता कुदरा थाना क्षेत्र के एक गांव का निवासी है। विशेष लोक अभियोजक शशिभूषण पांडेय ने बताया कि घटना 13 अगस्त 2024 की सुबह करीब पांच बजे की है। उस सम...