बेगुसराय, जुलाई 16 -- Begusarai News: बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। सदर एसडीएम की ओर से बरौनी रिफाइनरी एवं रिफाइनरी टाउनशिप के आसपास विधि-व्यवस्था, सुरक्षा तथा आवश्यक सेवाओं के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह आदेश 16 जुलाई से 31 जुलाई के पूर्वाह्न 06:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।

निषेधाज्ञा की आवश्यकता आईओसीएल बरौनी रिफाइनरी के महाप्रबंधक (मानव संसाधन) की ओर से रिफाइनरी के संविदा श्रमिकों द्वारा गेट संख्या-3डी, 4ए एवं 01बी के समीप पुनः धरना-प्रदर्शन किए जाने की संभावना व्यक्त की गई थी। बरौनी रिफाइनरी एक अधिसूचित सार्वजनिक उपयोगिता उद्योग है। यहां किसी भी प्रकार का व्यवधान पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति एवं जनहित से जुड़ी आवश्यक सेवाओं को प्रभावित कर ...