बेगुसराय, अक्टूबर 1 -- Begusarai News: मंझौल, एक संवाददाता। मुंसिफ न्यायालय, मंझौल की न्यायिक अधिकारी अपराजिता आनंद ने टाइटल सूट संख्या 212/87 में पबड़ा निवासी मो. सिराज के पौत्र के पक्ष में फैसला सुनाया है। मामला करीब 39 वर्ष पुराने 13 कट्ठा 16 धूर भूमि विवाद से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार, वर्ष 1987 से उक्त भूमि को लेकर पबड़ा निवासी वादी सत्यनारायण सिंह एवं प्रतिवादी मो. सिराज के बीच टाइटल सूट मुकदमा चल रहा था। प्रतिवादी मो.सिराज एवं उनके पुत्र की मृत्यु हो चुकी है। उनकी तीसरी पीढ़ी में पौत्र मो. अमीन के समय में टाइटल सूट मुकदमे का फैसला आया है। मामले में प्रतिवादी की ओर से वरीय अधिवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने न्यायालय में पक्ष रखा। न्यायालय के फैसले के बाद लंबे समय से चल रहे भूमि विवाद का निपटारा हुआ।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचट...