बेगुसराय, अक्टूबर 2 -- Begusarai News: बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम-सह-एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश संजय कुमार तृतीय ने गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई करते हुए एनडीपीएस एक्ट के मामले में दोषी पाये जाने पर एक अभियुक्त को चार माह दो दिन की सजा सुनाई। साथ ही 500 रुपये का अर्थदंड भी। एसपी मनीष ने बताया कि बलिया थाना के सदानंदपुर गांव निवासी गौरी प्रसाद के पुत्र अमरनाथ कुमार उर्फ झुनझुन को सजा सुनाई गयी है। 23 मार्च 2024 को होली पर्व पर बलिया थाना विधि व्यवस्था ड्यूटी में भ्रमणशील थे। उसकी सूचना पर अमरनाथ कुमार के घर में छापेमारी की गयी। तलाशी में घर के अंदर से बिछावन के नीचे छिपाकर रखे एक काले रंग के प्लास्टिक में से 350 ग्राम गांजा बरामद हुआ। अपर लोक अभियोजक बाल्मीकि महतो ने गवाहों की गवाही करायी।

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