बस्ती, सितम्बर 24 -- Basti News: बस्ती, निज संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र गुप्ता की अदालत ने हत्या के मामले में तीन आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व प्रत्येक को एक लाख 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा करने पर 2 वर्ष की अतिरिक्त कारावास भुगतनी पड़ेगी। न्यायाधीश ने इसी मामले के तीन अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

मामले का विवरण शासकीय अधिवक्ता दिलीप सिंह ने अदालत में विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि छावनी थानाक्षेत्र के ग्राम चौकड़ी निवासी राहुल मिश्रा पुत्र अखिलेश कुमार ने तहरीर दिया था कि 12 जून 2020 को मैं व मेरे पिता तथा भाई अजीत मिश्रा शाम छह बजे अपने घर पर मौजूद थे। उसी समय ग्राम डुहवा मिश्र थाना छावनी के रहने वाले शिवा पाठक उर्फ बाहुबली तथा उनके साथ योगेश दुबे उर्फ चिंगा...