बस्ती, अक्टूबर 8 -- Basti News: बस्ती, निज संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष/न्यायाधीश अमरजीत वर्मा और सदस्य अजय प्रकाश सिंह की पीठ ने सोलर सिस्टम में खराबी की शिकायत पर उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग ने विक्रेता को 4.29 लाख रुपये आठ प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है। इसके अलावा मानसिक, शारीरिक व आर्थिक क्षति के लिए एक लाख रुपये तथा अधिवक्ता शुल्क के रूप में 10 हजार रुपये देने का निर्देश दिया है। गांधीनगर निवासी वैभव कुमार ने परिवाद दाखिल कर बताया कि उन्होंने एक फरवरी 2023 को अर्चना इंटरप्राइजेज, नेक्सस सोलर स्टेशन, टेढ़ी पुलिया लखनऊ से 4.10 लाख रुपये में सोलर सिस्टम खरीदा था।आरोप है कि छह सोलर पैनल अपेक्षित बिजली उत्पादन नहीं कर रहे थे। बैटरी का बैकअप भी कम मिली। शिकायत के बावजूद समस्या...