बस्ती, अक्टूबर 7 -- Basti News: बस्ती। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष/न्यायाधीश अमरजीत वर्मा, सदस्य अजय प्रकाश सिंह की पीठ ने सिलाई मशीन की कीमत अधिक वसूलने के मामले में विक्रेता को मशीन वापस लेने और उपभोक्ता को 32,0016 रुपये ब्याज सहित वापस करने का आदेश दिया है। आयोग ने परिवादी को 45 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का भी निर्देश दिया है।

उपभोक्ता की शिकायत पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के बड़कुईया निवासी राहुल पटेल ने अधिवक्ता अरविंद कुमार चौधरी के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दाखिल किया कि उसने जीविकोपार्जन के लिए 17 दिसंबर 2024 को आरके इंटरप्राइजेज मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग डीलर, बांसी रोड बरगदवा, बस्ती से तीन सिलाई मशीन खरीदी थी। इसके लिए उससे 32,0016 रुपये लिए गए। बाद में दूसरी जगह जानकारी करने पर तीन मशीन की कीमत 13,4...