Basti News: वाहन चालक को छह माह की सजा
बस्ती, अगस्त 1 -- Basti News: बस्ती। जेएम द्वितीय अंकिता सिंह की अदालत ने 35 साल पुराने सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु के मामले में वाहन चालक को दोषी पाते हुए छह माह की सजा व एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। हरैया थानाक्षेत्र के भरथापुर गांव निवासी रामनाथ तिवारी ने थाना कप्तानगंज में तहरीर देकर कहा कि 22 जून 1991 को उनके परिवार के श्याम सुंदर तिवारी अपनी पत्नी को स्कूटर पर बैठा कर कप्तानगंज जा रहे थे। फैजाबाद की तरफ से आ रही ट्रक के चालक मुहम्मद इस्माइल निवासी ग्राम मोहान थाना हसनगंज जिला उन्नाव ने ठोकर मार दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। न्यायिक दंडाधिकारी ने तेजी से कार्यवाही करते हुए आरोपित को दोषी ठ...
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