बस्ती, अगस्त 30 -- Basti News: बस्ती, निज संवाददाता। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट रामकरन यादव की अदालत ने प्रेम-प्रसंग के चलते पति की हत्या के मामले में पत्नी, उसके प्रेमी और जीजा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर प्रत्येक को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विशेष शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र प्रताप सिंह ने अदालत को बताया कि मुंडेरवा थानाक्षेत्र के ऊंचगांव (जमोहे) निवासी रामनरायन ने पुलिस अधीक्षक को तहरीर देकर बताया था कि उसके बड़े भाई धर्मराज रोजी-रोटी के सिलसिले में गुजरात में रहते थे। घटना से करीब एक सप्ताह पहले वह घर लौटे थे। धर्मराज की पत्नी मीरा करीब एक वर्ष से किठुरी गांव स्थित मंदिर में पूजा-पाठ और सोखाई कराने के लिए अक्सर जाती...