बस्ती, अक्टूबर 25 -- Basti News: बस्ती, निज संवाददाता। जीएसटी लागू होने से पूर्व के करों पर ब्याज माफी योजना लागू की गई है। प्रदेश शासन के 16 अक्तूबर के आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम 1948, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956, उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम 1979, मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1995, उत्तर प्रदेश केबिल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली 1997, उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम 2007 एवं उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 के अंतर्गत 31 दिसंबर 2025 तक के सृजित बकायों के ब्याज एवं अर्थदंड को माफ किए जाने के संबंध में ब्याज माफी योजना-2026 लागू की गई है। यह भी पढ़ें- Gorakhpur News: राज्य कर विभाग ने व्यापारियों से योजना से लाभ लेने की अपील योजना शासनादेश जारी होने की तिथि से तीन माह के लिए प्रभावी होगी।...