Basti News: गैर इरादतन हत्या में आजीवन कारावास की सजा
बस्ती, जुलाई 13 -- Basti News: बस्ती, निज संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र गुप्ता की अदालत ने गैर-इरादतन हत्या के मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दिलीप सिंह ने अदालत में विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि नगर थानाक्षेत्र के रानीपुर गांव निवासी बृजेश सिंह ने 16 सितंबर 2021 को थाने में तहरीर देकर कहा था कि उसके पड़ोसी संग्राम सिंह उर्फ गोलू पुत्र रमेश प्रताप सिंह आए दिन शराब पीकर गाली देते रहते हैं। 12 सितंबर 2021 को रात करीब 10:30 बजे संग्राम सिंह शराब पीकर दरवाजे पर चढ़कर गाली देने लगे। वहां पर मौजूद वादी मुकदमा का बड़ा भाई राजू सिंह उर्फ राजेश सिंह गाली देने का कारण पूछा तो इतने में संग्राम सिंह ने मार...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.