बस्ती, अगस्त 6 -- Basti News: बस्ती। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा, सदस्य अजय प्रकाश सिंह की पीठ ने 10 दिन में ही नए वाहन के टायर फटने के बाद उसे नहीं बदलने पर डीलर की घोर लापरवाही मानते हुए टायर की कीमत से ज्यादा उसके ऊपर 30 हजार रुपये हर्जाना लगाया गया है।कप्तानगंज थानाक्षेत्र के परसपुरा गांव की सुमित्रा देवी पत्नी शिवपूजन ने आयोग में परिवाद दाखिल किया कि पांच मई 2025 को उसने ऑर्बिट ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्तमान पता संसारपुर फुटहिया बस्ती से मारुति सुजुकी फ्रान्क्स डेल्टा सीएनजी कार नौ लाख 33 हजार रुपये भुगतान करके खरीदा था। 15 मई 2025 को परिवार सहित बाबा भदेश्वरनाथ धाम का दर्शन करने के लिए जा रही थी। भनवापुर गांव के पास वाहन का अगला टायर फट गया गनीमत यही रही कि कोई दुर्घटना नहीं घटित हुई। पर...